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स्वामित्व योजना पर मुख्य सचिव के सख्त निर्देश,50 लाख परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ! स्वामित्व योजना के तहत भू-अभिलेखों का नि:शुल्क पंजीयन कराएं कलेक्टर,मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने दिए निर्देश, योजना को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां दूर करने और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने पर जोर

कलयुग की कलम से राकेश यादव

स्वामित्व योजना पर मुख्य सचिव के सख्त निर्देश,50 लाख परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ! स्वामित्व योजना के तहत भू-अभिलेखों का नि:शुल्क पंजीयन कराएं कलेक्टर,मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने दिए निर्देश, योजना को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां दूर करने और पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने पर जोर

कलयुग की कलम कटनी – प्रदेश में स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के भू-अभिलेखों का ऑनलाइन पंजीयन सुनिश्चित कराते हुए उन्हें नि:शुल्क अभिलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य प्रदेश के लगभग 50 लाख परिवारों को भूमि के पंजीयन संबंधी अभिलेख नि:शुल्क उपलब्ध कराना है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के प्रावधान गहन विचार-विमर्श और वैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। योजना का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना है, जिससे गरीब और भूमिहीन परिवारों को भी फायदा मिल सके।

भ्रांतियां दूर कर पात्र हितग्राहियों को दिलाएं लाभ

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा कि स्वामित्व योजना को लेकर राजस्व अधिकारियों और पटवारियों के मन में यदि कोई आशंकाएं हैं, तो उनका समाधान योजना के प्रावधानों में मौजूद है। सभी कलेक्टर योजना के नियमों और प्रावधानों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं तथा इसके संबंध में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं को लागू कराना और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना कलेक्टरों की जिम्मेदारी है। आम जनता के हितों को बढ़ावा देने में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। योजना को लेकर सवाल उठाने वाले लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी शंकाओं का समाधान किया जाए, ताकि पात्र हितग्राही बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

नियमों के अनुरूप सुनिश्चित हों सभी कार्यवाहियां

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित करने के बजाय उसके पद से जुड़े दायित्वों के अनुरूप कार्यवाही की जाए। उन्होंने भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े कटनी के अधिकारी

कटनी कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से कलेक्टर आशीष तिवारी एवं अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने और योजना के संबंध में व्याप्त आशंकाओं का समाधान करने पर जोर दिया गया।

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