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बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे पर जिला कोर्ट ने लिया संज्ञान, क्रूज चालक समेत अन्य सदस्यों पर FIR दर्ज करने दिए निर्देश

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

जबलपुर जिले से गुजरने वाली नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम पर बीते गुरुवार हुए क्रूज हादसे पर अब जबलपुर कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट डी पी सूत्रकार की कोर्ट ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए उसके जिम्मेदारों पर न सिर्फ नाराजगी जताई, साथ ही, हादसे के समय क्रूज में मौजूद चालक और अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए हैं।

यही नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि, दो दिन में स्थितियों को समझकर मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। न्यायधीश सूत्रकार ने बरगी थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर 2 दिन में न्यायालय को सूचित करने और मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है।

कोर्ट बोला- आज कार्रवाई नहीं हुई तो…

कोर्ट का कहना है कि, क्रूज चालक खुद क्रूज की गतिविधियों से परिचित होकर भी अंदर बैठे पर्यटकों को डूबते हुए छोड़कर सकुशल बच निकला। उसने किसी को भी बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जो धारा 106 भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 110 अपराधिक मानव वध करने के प्रयास को जाहिर करता है। इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई और जांच नहीं हुई तो भविष्य में क्रूज संचालन या नाव संचालित करने वाला कोई भी व्यक्ति अनहोनी होने पर लोगों को डूबता हुआ छोड़कर भाग निकलेगा।

जांबाज हीरोज को कोर्ट ने भी सराहा

कोर्ट ने माना कि एफआईआर दर्ज न होने और जांच न होने की सूरत में इस तरह के मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति हो सकती है। अदालत ने हादसे में डूब रहे लोगों को बचाने वालों की सराहना भी की है।

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