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आवास प्लस सर्वे में गड़बड़ी पर जिला पंचायत सीईओ का कड़ा एक्शन,अपात्रों के नाम सर्वे सूची में जोड़ने की शिकायत पर बिचुआ के रोजगार सहायक और उपयंत्री पर कार्रवाई

कलयुग की कलम से राकेश यादव

आवास प्लस सर्वे में गड़बड़ी पर जिला पंचायत सीईओ का कड़ा एक्शन,अपात्रों के नाम सर्वे सूची में जोड़ने की शिकायत पर बिचुआ के रोजगार सहायक और उपयंत्री पर कार्रवाई

कलयुग की कलम कटनी – आवास प्लस सर्वे-2.0 में पात्रता के नियमों की अनदेखी करना ग्राम पंचायत बिचुआ के ग्राम रोजगार सहायक और उपयंत्री को भारी पड़ गया। शासकीय कार्य में लापरवाही सामने आने पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। कार्रवाई के तहत ग्राम रोजगार सहायक अजीत जायसवाल को शासकीय कार्य से विरत करते हुए जनपद पंचायत बहोरीबंद में संलग्न किया गया है, जबकि उपयंत्री पंकज शुक्ला के 10 दिवस के पारिश्रमिक की कटौती की गई है।

अपात्रों के नाम जोड़ने की मिली थी शिकायत

प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत बहोरीबंद की ग्राम पंचायत बिचुआ में आवास प्लस सर्वे-2.0 की सर्वे सूची में अपात्र व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच के लिए जांच दल गठित किया गया। दल द्वारा हितग्राहियों से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण करने के साथ ही मौके पर जाकर आवासों की वर्तमान स्थिति का भी निरीक्षण किया गया।

जांच के दौरान सर्वे कार्य में शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं पात्रता संबंधी प्रावधानों की अनदेखी किए जाने की स्थिति सामने आई। जांच में पात्र हितग्राहियों के साथ-साथ अपात्र व्यक्तियों के नाम भी सर्वे सूची में शामिल किए जाना पाया गया।

कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं मिला संतोषजनक

मामले में ग्राम रोजगार सहायक अजीत जायसवाल एवं उपयंत्री पंकज शुक्ला को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद उसे संतोषजनक नहीं पाया गया। अभिलेखीय परीक्षण और स्थल निरीक्षण से भी सर्वे कार्य में लापरवाही की पुष्टि होने पर जिला पंचायत सीईओ ने दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की।

रोजगार सहायक को 50 प्रतिशत पारिश्रमिक मिलेगा

जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने ग्राम रोजगार सहायक अजीत जायसवाल को मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों में निहित प्रावधानों के तहत शासकीय कार्य से विरत कर दिया है। साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से जनपद पंचायत बहोरीबंद में संलग्न किया गया है। आदेश के अनुसार उन्हें 50 प्रतिशत पारिश्रमिक ही देय होगा।

उपयंत्री के 10 दिन के पारिश्रमिक पर गिरी गाज

इसी प्रकरण में उपयंत्री पंकज शुक्ला के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत सीईओ ने उनके 10 दिवस के पारिश्रमिक की स्थायी कटौती करने के आदेश जारी किए हैं। बताया गया है कि यह कार्रवाई संविदा अधिकारी-कर्मचारियों के लिए लागू नवीन सेवा शर्तों में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप की गई है।

जिला पंचायत स्तर से की गई इस कार्रवाई को शासकीय योजनाओं के सर्वे एवं क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे मैदानी अमले को पात्रता संबंधी नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करने का स्पष्ट संदेश भी गया है।

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