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नेशनल लोक अदालत 09 मई: समझौते से त्वरित न्याय का सुनहरा मौका, ढीमरखेड़ा में जागरूकता शिविर से बढ़ा भरोसा

कलयुग की कलम से राकेश यादव

नेशनल लोक अदालत 09 मई: समझौते से त्वरित न्याय का सुनहरा मौका, ढीमरखेड़ा में जागरूकता शिविर से बढ़ा भरोसा

कलयुग की कलम ढीमरखेड़ा – आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के मद्देनज़र तहसील न्यायालय ढीमरखेड़ा परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में उपस्थित पक्षकारों को लोक अदालत की प्रक्रिया, महत्व और लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायाधीश पूर्वी तिवारी की अहम भूमिका रही। उनके निर्देशन में शिविर सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संपन्न हुआ।

न्यायाधीश पूर्वी तिवारी ने सरल एवं व्यवहारिक भाषा में बताया कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित सिविल एवं दाण्डिक प्रकरणों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण संभव है। उन्होंने पक्षकारों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह मंच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का सशक्त माध्यम है, जहां समय और धन दोनों की बचत होती है।

शिविर में यह भी जानकारी दी गई कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होते हैं, जिससे लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

कार्यक्रम की सफलता में न्यायाधीश पूर्वी तिवारी के कुशल संचालन और जनहितकारी दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस पहल से क्षेत्र में न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ी है और आगामी नेशनल लोक अदालत को लेकर सकारात्मक माहौल बना है।

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