हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बड़ी तैयारी: 15 अगस्त से पहले लागू होंगे नए नल-जल नियम, सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर के सख्त निर्देश,ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, 15 जुलाई को जबलपुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला; सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य
कलयुग की कलम से राकेश यादव

हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बड़ी तैयारी: 15 अगस्त से पहले लागू होंगे नए नल-जल नियम, सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर के सख्त निर्देश,ग्रामीण पेयजल व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, 15 जुलाई को जबलपुर में संभाग स्तरीय कार्यशाला; सभी संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य
कलयुग की कलम कटनी – ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत (ग्रामीण नल-जल योजना संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम-2026 लागू किए गए हैं। इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सीईओ सुश्री कौर ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा निर्धारित 22 बिंदुओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 15 अगस्त 2026 से पहले शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एवं भविष्य में स्थापित होने वाली सभी नल-जल योजनाओं का संचालन, संधारण और प्रबंधन निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ, जनपद पंचायत) की होगी। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में ग्राम स्तर की जल वितरण व्यवस्था को सुचारु, व्यवस्थित एवं जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
ग्रामीणों को मिलेगा निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल
सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने बताया कि नए नियम लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नियमित पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। ग्राम स्तर पर स्थापित आंतरिक जल वितरण प्रणाली के बेहतर संचालन, नियमित रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन से नल-जल योजनाओं की दीर्घकालिक उपयोगिता और स्थायित्व सुनिश्चित होगा। इसका सीधा लाभ ग्रामीण नागरिकों को मिलेगा और उन्हें वर्षभर निर्बाध पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
15 जुलाई को जबलपुर में होगी संभाग स्तरीय कार्यशाला
नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी प्रावधानों एवं वित्तीय व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से 15 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे जबलपुर में संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह कार्यशाला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगी।
जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय पर कार्यशाला में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर शासन की मंशानुसार नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं।



