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अब हर महिला होगी अपने अधिकारों से परिचित: कानूनी सुरक्षा की विशेष मार्गदर्शिका का भव्य विमोचन,रीठी के बड़गांव से जागरूकता का संदेश, विधायक प्रणय प्रभात पांडे और जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने महिलाओं से कहा— “अपने अधिकार जानें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं”

कलयुग की कलम से राकेश यादव

अब हर महिला होगी अपने अधिकारों से परिचित: कानूनी सुरक्षा की विशेष मार्गदर्शिका का भव्य विमोचन,रीठी के बड़गांव से जागरूकता का संदेश, विधायक प्रणय प्रभात पांडे और जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने महिलाओं से कहा— “अपने अधिकार जानें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं”

कलयुग की कलम कटनी – महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए “महिलाओं के कानूनी अधिकार” विषयक विशेष मार्गदर्शिका का विमोचन जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत बड़गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया। यह कार्यक्रम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के शुभारंभ अवसर पर आयोजित हुआ।

मार्गदर्शिका का विमोचन बहोरीबंद विधायक प्रणय प्रभात पांडे, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरसिमरनप्रीत कौर तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला समूह, पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक प्रणय प्रभात पांडे ने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और मार्गदर्शिका का अध्ययन कर कानून द्वारा प्राप्त सुरक्षा एवं अधिकारों का प्रभावी उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है।

जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने बताया कि यह मार्गदर्शिका महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कानूनों को सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों को प्रथम स्तर पर प्रभावी भूमिका निभानी होगी। पंचायत प्रतिनिधियों, सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों, स्व-सहायता समूहों तथा समुदाय स्तर पर कार्य करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को इन कानूनी प्रावधानों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को समय पर उचित मार्गदर्शन और न्याय मिल सके।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए गए निर्धारित डिजिटल लिंक के माध्यम से इस मार्गदर्शिका की ई-प्रति भी प्राप्त की जा सकती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसकी उपयोगी जानकारी पहुंच सके।

उल्लेखनीय है कि इस विशेष मार्गदर्शिका का प्रकाशन पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश एवं ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRIF) के संयुक्त प्रयास से किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा संबंधी प्रावधानों तथा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक बनाना है।

मार्गदर्शिका में शामिल प्रमुख विषय

इस विशेष पुस्तिका में महिलाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कानूनों की सरल भाषा में जानकारी दी गई है। इनमें दहेज प्रतिषेध कानून, बाल विवाह प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी कानून, प्रसूति लाभ अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, महिलाओं के अशिष्ट चित्रण निषेध संबंधी प्रावधान, भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित कई महत्वपूर्ण कानूनी विषय शामिल हैं।

कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला एवं जनपद पंचायत के अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही।

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