नेशनल लोक अदालत 9 मई: ढीमरखेड़ा न्यायालय में विधिक साक्षरता शिविर, समझौते से त्वरित न्याय का संदेश
कलयुग की कलम से राकेश यादव

नेशनल लोक अदालत 9 मई: ढीमरखेड़ा न्यायालय में विधिक साक्षरता शिविर, समझौते से त्वरित न्याय का संदेश
कलयुग की कलम ढीमरखेड़ा – आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर तहसील न्यायालय ढीमरखेड़ा परिसर में सोमवार को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। यह आयोजन म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में तथा न्यायाधीश पूर्वी तिवारी की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
शिविर में न्यायाधीश पूर्वी तिवारी ने उपस्थित पक्षकारों को लोक अदालत की प्रक्रिया, महत्व एवं लाभ के बारे में सरल एवं सहज तरीके से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से सिविल, आपराधिक एवं मोटर दुर्घटना संबंधी मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण संभव है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
कार्यक्रम में लंबित प्रकरणों में आपसी राजीनामा कर विवाद समाप्त करने का आह्वान किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे और उन्हें विधिक अधिकारों व प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।



