मध्यप्रदेश

उपभोक्ता सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से ले सकते हैं राशन, पोर्टेबिलिटी लागू होने से राशन लेने वालों को मिली सहूलियत

Kalyug Ki Kalam Se Sonu Tripathi

कटनी- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पोर्टेबिलिटी लागू होने से उचित मूल्य दुकानों से राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को सहूलियत मिली है। अब पात्र उपभोक्ता बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं। यह सुविधा प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी मिलती है।

पीओएस मशीन खराब होने अथवा दुकान बंद होने पर हितग्राही किसी अन्य दुकान से राशन ले सकते हैं। निवास स्थान परिवर्तन होने पर भी दुकान परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है। इससे उचित मूल्य दुकानदारों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से सेवाओं में सुधार होगा। दुकान समय पर नहीं खोलने या राशन वितरण में अनियमितता करने वाले दुकानदार स्वतः ही इस व्यवस्था से बाहर हो जायेंगे।

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