संबल योजना के लाभ से वंचित न रहे कोई पात्र हितग्राही: जिला पंचायत सीईओ के सख्त निर्देश,लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाएं सरकारी सहायता
कलयुग की कलम से राकेश यादव

संबल योजना के लाभ से वंचित न रहे कोई पात्र हितग्राही: जिला पंचायत सीईओ के सख्त निर्देश,लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाएं सरकारी सहायता
कलयुग की कलम कटनी – मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण को लेकर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित किया जाए, ताकि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। ऐसे में पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा अनावश्यक विलंब से बचा जाए।
असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच है संबल योजना
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मजदूरों, प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए संकट के समय सहारा बनकर उभरी है।
योजना के प्रमुख लाभ
योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अनेक प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें—सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की सहायता।दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता। स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये। आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये की सहायता। अंतिम संस्कार हेतु 5 हजार रुपये की अंत्येष्टि सहायता। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा प्रोत्साहन। महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता।पात्र परिवारों को बिजली बिल में राहत एवं अन्य सुविधाएं।
कौन हैं पात्र?
योजना का लाभ मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी असंगठित श्रमिकों, सामान्य मजदूरों एवं बीपीएल परिवारों को प्रदान किया जाता है। सरकारी कर्मचारी तथा आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवेदन के लिए जरूरी प्रक्रिया
संबल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास समग्र आईडी होना आवश्यक है। पात्र हितग्राही संबल 2.0 पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचे लाभ: प्रशासन की प्राथमिकता
जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ समय पर पहुंचना चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।



