राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में परीक्षा केन्द्रों तक गोपनीय सामग्री पहुंचाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त
कलयुग की कलम से राकेश यादव

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में परीक्षा केन्द्रों तक गोपनीय सामग्री पहुंचाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त
कलयुग की कलम कटनी-मध्य प्रदेश लोक सेवा इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन 16 फरवरी को कटनी जिले के तीन परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2.15 बजे से सायं 4.15 बजे तक आयोजित की जायेगी।
कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा प्रथम एवं द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान गोपनीय सामग्री परीक्षा केन्द्रों तक बंद वाहन एवं सशस्त्र पुलिस बल की अभिरक्षा में पहुंचाने हेतु श्री राजेश अग्रहरी संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, श्री पृथ्वीपाल सिंह जिला शिक्षा अधिकारी एवं श्री के.बी मिश्रा श्रम पदाधिकारी कटनी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह रिजर्व प्राधिकृत अधिकारी के रूप में श्रीमती शारदा सिंह कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग की ड्यूटी लगाई गई है।
कलेक्टर श्री यादव ने नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी को परीक्षा तिथि को शासकीय वाहन एवं अपने कार्यालय के एक भृत्य के साथ जिला कोषालय में प्रातः 8 बजे तथा दोपहर में 12 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होने तथा आदेशानुसार संबंधित केन्द्राध्यक्षों को दोनों सत्रों में प्रश्न पत्रों के पैकेट्स समय पर केन्द्रों में पहुंचाने के साथ ही दोनों सत्रों की गोपनीय सामग्री परीक्षा समाप्ति उपरांत केन्द्राध्यक्षों के साथ जिला कोषालय में सुरक्षित जमा कराने के निर्देश दिए है।
जिले के परीक्षा केन्द्रों में आयोग के निर्देशानुसार नियुक्त उडनदस्ता दल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों उडनदस्ता दल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दल प्रभारी से समन्वय स्थापित कर उनके मार्गदर्शन में कार्य करने तथा परीक्षा के 02 दिवस पूर्व परीक्षा केन्द्र का भ्रमण कर केन्द्राध्यक्षों द्वारा केन्द्रों में परीक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री यादव ने प्राधिकृत अधिकारियों को परीक्षा केन्द्र में पहुंचने के पश्चात आवश्यक रूप से अपने समक्ष प्रश्न पत्र के पैकेट्स खुलवा कर पैकेट्स से निकाले गये प्रश्न पत्रों की संख्या का सत्यापन करने तथा परीक्षा समाप्ति कर उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट्स पर अपने हस्ताक्षर करने के निर्देश दिए है। प्राधिकृत अधिकारी को उनके परिवार का कोई भी सदस्य अथवा निकट का कोई रिश्तेदार इस परीक्षा में सम्मिलित तो तदाशय की जानकारी घोषणा पत्र में देने के निर्देश दिए है।



