मध्यप्रदेश

जब्त की गई राशि के संबंध मे तीन दिवस में कर सकेंगे दावा-आपत्ति -जिला पंचायत सीईओ एवं नोडल अधिकारी कटनी

कलयुग की कलम से सोनू त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन की लागू आदर्श आचरण संहिता के चलते बीते 8 अप्रैल को संसदीय क्षेत्र खजुराहो अंतर्गत आने वाली विधानसभा मुड़वारा में प्रभारी जीआरपी थाना कटनी द्वारा जांच के दौरान शैलेन्द्र जैन पिता शीतलचंद जैन निवासी वर्धमान कॉलोनी सूबेदार वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर से ट्रेन क्रमांक 18478 उत्कल एक्सप्रेस के एसी वी/2 कोच के गेट से आसमानी कलर के ट्राली बैग में रखी 21 किलो 736 ग्राम चॉंदी जिसकी कीमत लगभग 17 लाख 38 हजार 880 रूपये है, जब्त की गई थी। जिसके रिलीज किये जाने की कार्यवाही किया जाना है।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त राशि के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो सूचना जारी होने की तिथि के 03 दिवस के अंदर जिला पंचायत कार्यालय कटनी में दर्ज कराई जा सकती है। इसके उपरांत कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

Related Articles

Back to top button