प्रशासनमध्यप्रदेश

शराब खरीदने से पहले QR कोड जरूर जांचें, जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी! आबकारी विभाग की अपील—सिर्फ लाइसेंसी दुकान से लें मदिरा, बिल जरूर लें; ब्रांड और बैच की जानकारी का करें मिलान

कलयुग की कलम से राकेश यादव

शराब खरीदने से पहले QR कोड जरूर जांचें, जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी! आबकारी विभाग की अपील—सिर्फ लाइसेंसी दुकान से लें मदिरा, बिल जरूर लें; ब्रांड और बैच की जानकारी का करें मिलान

कलयुग की कलम कटनी – नकली और संदिग्ध मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने तथा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए आबकारी विभाग ने नागरिकों से शराब खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए शराब से दूरी रखना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। यदि कोई व्यक्ति मदिरा खरीदता है तो केवल लाइसेंसी दुकान से खरीदारी करने, बिल लेने और बोतल पर दर्ज जानकारी की जांच करने की सलाह दी गई है।

आबकारी विभाग के मुताबिक मदिरा खरीदते समय बोतल के लेबल, सील और क्यूआर कोड को ध्यान से देखना चाहिए। लेबल के रंग, प्रिंट अथवा सील की निर्धारित आकृति में अंतर नजर आए तो बोतल संदिग्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसका सेवन नहीं करना चाहिए।

मोबाइल से स्कैन करें, सामने आ जाएगी पूरी जानकारी

जिला आबकारी अधिकारी विभा मरकाम ने बताया कि बोतल पर दिए गए क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करके ग्राहक मदिरा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। स्कैन करने पर ब्रांड, बॉटलिंग इकाई, बैच क्रमांक, बैच दिनांक और लेबल क्रमांक जैसी जानकारी सामने आती है।

ग्राहकों को सलाह दी गई है कि क्यूआर कोड से प्राप्त जानकारी को बोतल पर छपे विवरण से अवश्य मिलाएं। दोनों में अंतर मिलने पर मदिरा संदिग्ध हो सकती है और उसका सेवन करना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

लेबल और सील भी पहचान का अहम आधार

विभाग के अनुसार देशी मदिरा के लेबल का रंग नारंगी तथा विदेशी मदिरा के लेबल का रंग नीला निर्धारित है। वहीं बोतल की सील पर बनी नारंगी डायमंड आकृति भी पहचान का महत्वपूर्ण आधार है। खरीदारी के समय इन चिन्हों की जांच करने की सलाह दी गई है।

गंध, रंग या स्वाद बदला लगे तो बिल्कुल न करें सेवन

यदि मदिरा के रंग, गंध, स्वाद अथवा गुणवत्ता में असामान्य बदलाव महसूस हो तो उसे पीने से बचें। ऐसी स्थिति में संदिग्ध मदिरा की जानकारी तत्काल आबकारी विभाग को देने की अपील की गई है।

इसके लिए आबकारी कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07622-231217 पर सूचना दी जा सकती है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि मदिरा खरीदते समय हमेशा लाइसेंसी दुकान का ही चयन करें और दुकानदार से बिल अवश्य प्राप्त करें।

संदेश साफ है—सावधानी रखें, संदिग्ध मदिरा से दूर रहें

आबकारी विभाग का कहना है कि जागरूकता और सावधानी के जरिए नकली अथवा संदिग्ध मदिरा की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने में आमजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर सेवन करने के बजाय संबंधित विभाग को सूचना देना ही सुरक्षित कदम है।

Related Articles

Back to top button