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बिना सूचना निर्माण शुरू किया तो होगी सख्त कार्रवाई! 30 दिन पहले देना होगा श्रम विभाग को नोटिस, नहीं तो जेल और जुर्माना तय

कलयुग की कलम से राकेश यादव

बिना सूचना निर्माण शुरू किया तो होगी सख्त कार्रवाई! 30 दिन पहले देना होगा श्रम विभाग को नोटिस, नहीं तो जेल और जुर्माना तय

कल की कलम कटनी – जिले में चल रहे निर्माण कार्यों में श्रमिकों की सुरक्षा और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले संबंधित निरीक्षक को सूचना देना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्रम विभाग के अनुसार, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के तहत नियोजकों को निर्माण कार्य प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व कार्यस्थल, श्रमिकों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित सभी आवश्यक जानकारी संबंधित निरीक्षक को उपलब्ध करानी होगी। यह प्रक्रिया एमपीबीओसीडब्ल्यू के ऑनलाइन पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से पूरी की जा सकती है।

निर्माण स्थलों पर सुरक्षा को लेकर भी विभाग सख्त नजर आ रहा है। सभी साइटों पर श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था और सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य की गई है। साथ ही श्रम सेवा पोर्टल मोबाइल एप के जरिए निर्माण स्थल का पंजीयन, लोकेशन और श्रमिकों से जुड़ी जानकारी दर्ज कर निगरानी की जा रही है, ताकि श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं में पारदर्शिता बनी रहे।

विभाग ने चेतावनी दी है कि धारा 46 के तहत सूचना दिए बिना निर्माण कार्य शुरू करने पर नियोजक को तीन महीने तक का कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना, अथवा दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं।

श्रम पदाधिकारी श्री के.बी. मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी देने या शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1800-233-8888 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि बिना पंजीयन के संचालित निर्माण कार्यों की सूचना जरूर दें, ताकि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

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