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बाल संरक्षण कानून पर जागरूकता: ढीमरखेड़ा न्यायालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित,पॉक्सो एक्ट की दी गई विस्तृत जानकारी, माननीय न्यायाधीश श्रीमती तिवरी के मार्गदर्शन में हुआ कार्यक्रम

कलयुग की कलम से राकेश यादव

बाल संरक्षण कानून पर जागरूकता: ढीमरखेड़ा न्यायालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित,पॉक्सो एक्ट की दी गई विस्तृत जानकारी, माननीय न्यायाधीश श्रीमती तिवरी के मार्गदर्शन में हुआ कार्यक्रम

कलयुग की कलम ढीमरखेड़ा – म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के पालन में न्यायालय परिसर ढीमरखेड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन तथा माननीय न्यायाधीश श्रीमती पूर्वी तिवारी के मार्गदर्शन में मंगलवार को किया गया।

शिविर के दौरान उपस्थित पक्षकारों और आमजन को बालकों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। न्यायाधीश श्रीमती पूर्वी तिवारी ने बताया कि यह कानून बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है और इसके तहत दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश प्यासी, मनमोहन मिश्रा, राजेश उरमलिया सहित अन्य अधिवक्ता एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।शिविर के माध्यम से लोगों को कानून के प्रति जागरूक करते हुए बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया।

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