चारा भूसा के निर्यात पर सख्ती: कटनी से बाहर भेजने पर लगा तत्काल प्रतिबंध,कलेक्टर आशीष तिवारी का बड़ा फैसला, बिना अनुमति निर्यात करने पर होगी कार्रवाई
कलयुग की कलम से राकेश यादव

चारा भूसा के निर्यात पर सख्ती: कटनी से बाहर भेजने पर लगा तत्काल प्रतिबंध,कलेक्टर आशीष तिवारी का बड़ा फैसला, बिना अनुमति निर्यात करने पर होगी कार्रवाई
कलयुग की कलम कटनी – जिले में आगामी महीनों में पशु चारा एवं भूसे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने मध्यप्रदेश पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कटनी जिले की सीमा के बाहर सभी प्रकार के पशु चारे के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आगामी निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, कडवी (ज्वार के डंठल), पैरा (धान के डंठल), गेहूं का भूसा, घास सहित पशुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य सभी प्रकार के चारे को जिले से बाहर भेजने पर रोक रहेगी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कृषक, व्यापारी या अन्य व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति (अनुज्ञा पत्र) के किसी भी माध्यम—चाहे वह ट्रक, रेल, मोटर वाहन, बैलगाड़ी या पैदल—से चारे का परिवहन जिले से बाहर नहीं कर सकेगा। साथ ही, चारे के अवैध निर्यात का प्रयास या इसके लिए उकसाना भी दंडनीय होगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।यह निर्णय जिले में पशुपालकों को राहत देने और भविष्य में चारे की कमी से बचाव के उद्देश्य से लिया गया है।



