कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही 6 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्वं सीमाओं से निष्कारसित
कलयुग की कलम से राकेश यादव

कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही 6 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्वं सीमाओं से निष्कारसित
कलयुग की कलम कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने वार्ड 13 अमरैयापार थाना कैमोर निवासी चन्द्रणप्रकाश लोनी उर्फ गोलू पिता सुधीर कुमार लोनी उम्र 25 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 6 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्वट सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर श्री यादव ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। चन्द्ररप्रकाश लोनी के विरूद्ध वर्ष 2019 से अब तक कुल 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें गाली-गलौज करने, मारपीट कर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस के द्वारा चन्द्रकप्रकाश के विरूद्ध समय-समय पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी आदतन अपराधी के आचरण व्यावहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
चन्द्रकप्रकाश की आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने आदतन अपराधी चन्द्रजप्रकाशलोनी को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्वं सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्नाल एवं उमरिया जिले की राजस्वत सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।



