फसल अवशेष नरवाई जलाने वाले किसानो के विरूद्ध हुई सख्त कार्रवाई नरवाई जलाने वाले जिले के 30 किसानों पर लगा 80 हजार रुपए का जुर्माना अर्थदण्ड जमा न करने पर भू-राजस्व बकाया की तरह होगी वसूली
कलयुग की कलम से राकेश यादव

फसल अवशेष नरवाई जलाने वाले किसानो के विरूद्ध हुई सख्त कार्रवाई नरवाई जलाने वाले जिले के 30 किसानों पर लगा 80 हजार रुपए का जुर्माना अर्थदण्ड जमा न करने पर भू-राजस्व बकाया की तरह होगी वसूली
कल की कलम कटनी – कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा फसल अवशेष (नरवाई) जलाने संबंधी जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर जिले में अब तक 30 किसानों पर 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।रीठी तहसील के 18 कृषकों पर एसडीएम कटनी श्री प्रमोद चतुर्वेदी ने 2,500 रूपये प्रति किसान के मान से अर्थदण्ड के रूप में कुल 45 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। यह कार्यवाही तहसीलदार रीठी के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
एसडीएम कटनी श्री चतुर्वेदी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फसलों के अवशेष (डंठलों) को जलाने से धुआँ उत्पन्न होता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है। मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत यह कृत्य पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है
इसके पूर्व बाकल क्षेत्र के सकरवारा ग्राम में नरवाई जलाने पर कृषक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा 4 कृषकों के विरूद्ध 10 हजार रूपये और बहोरीबंद क्षेत्र के 8 कृषकों के विरूद्ध 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार अब तक नरवाई जलाने के मामले में किसानों पर कुल 80 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
*इन किसानों पर लगा जुर्माना*
फसल अवशेष जलाने पर रीठी तहसील के बड़गांव निवासी रामवरण विश्वकर्मा, मूरतलाल विश्वकर्मा, संतोष कुमार विश्वकर्मा, घुमची निवासी त्रिलोक सिंह पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार मुहांस निवासी चंद्रनारायण सिंह, वीरेंद्र सिंह, इंदपाल सिंह, वीरनारायण सिंह, जयकुमार, मनोज कुमार, मुकेश कुमार-हरिराम, रामजी लोधी पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार पटेहरा निवासी अरविंद कुमार-प्रकाश-भरत, लाटपहाड़ी निवासी उमेश कुमार-रविप्रकाश, अमगवां निवासी भगवान दास, दयाराम, कंछेदी, राममनोहर और बरगवां निवासी सोने लाल, छोटेलाल पिता बंदी और छोटेलाल पिता मगना पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
*नरवाई जलाने पर अर्थदण्ड*
कोई किसान या व्यक्ति यदि नरवाई में आग लगाता है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति स्वरूप 2 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों पर 2,500 रूपये प्रति घटना, 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ से कम भूमि वाले कृषकों पर 5 हजार रूपये प्रति घटना और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर 15 हजार रूपये प्रति घटना अर्थदण्ड का प्रावधान है।
एसडीएम कटनी ने सभी 18 किसानों को एक सप्ताह में अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि शासकीय खजाने में जमा कराकर चालान की प्रति तहसीलदार के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा की स्थिति में भू-राजस्व संहिता के बकाया की भांति राशि किसानों से वसूल की जावेगी।




