प्रशासनमध्यप्रदेश

लोक अदालत का महाअभियान शुरू: न्याय आपके द्वार पहुंचाने ढीमरखेड़ा से जागरूकता रथ रवाना 09 मई की नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने गांव-गांव पहुंचाया जाएगा जागरूकता संदेश

कलयुग की कलम से राकेश यादव

लोक अदालत का महाअभियान शुरू: न्याय आपके द्वार पहुंचाने ढीमरखेड़ा से जागरूकता रथ रवाना 09 मई की नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने गांव-गांव पहुंचाया जाएगा जागरूकता संदेश

कलयुग की कलम ढीमरखेड़ा – आमजन को त्वरित, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को तहसील न्यायालय परिसर ढीमरखेड़ा से जागरूकता रथ रवाना किया गया। यह रथ ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर लोगों को लोक अदालत की कार्यप्रणाली, उसके लाभ और आपसी सहमति से विवादों के समाधान के प्रति जागरूक करेगा।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक नेशनल लोक अदालत की जानकारी पहुंचाना है, ताकि वर्षों से लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण हो सके और आमजन को न्याय के लिए लंबी प्रक्रिया से राहत मिल सके।

कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जीतेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। ढीमरखेड़ा तहसील न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान माननीय न्यायाधीश श्रीमती पूर्वी तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत न्याय व्यवस्था को सरल और जनहितकारी बनाने की एक प्रभावी पहल है। लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर मामलों का त्वरित निराकरण किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं और इस व्यवस्था का लाभ उठाएं।

जागरूकता रथ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को पंपलेट वितरण, उद्घोषणाओं और जनसंपर्क के माध्यम से लोक अदालत के प्रति जागरूक करेगा। अभियान के जरिए विशेष रूप से ऐसे लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी, जिनके मामले लंबे समय से लंबित हैं या जो न्यायिक प्रक्रिया को लेकर जागरूक नहीं हैं।

कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राजेश प्यासी, अटल बिहारी बाजपेयी, नायब नाजिर श्री शक्ति संजय सिंह सहित न्यायालय परिवार के सदस्य एवं अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर लोक अदालत को सफल बनाने का संकल्प लिया।

उल्लेखनीय है कि 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत बिल, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद सहित विभिन्न मामलों का निराकरण किया जाएगा। इससे न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द भी मजबूत होगा।

Related Articles

Back to top button