मध्यप्रदेश

अब बोर वेल खुला छोड़ने वालों की खैर नहीं, जुर्माना के साथ रेस्क्यू खर्च भी वसूलेगी सरकार, कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा मध्य प्रदेश

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी

भोपाल- बोरवेल खुला छोडऩे वालों की अब खैर नहीं। बोरवेल में गिरने वाले को निकालने पर जो खर्च आएगा वह संबंधित खेत मालिक से जुर्माने के साथ वसूला जाएगा। यदि गिरने वाले की मौत होती है तो तब हत्या का केस चलेगा। मौत नहीं भी होती है तब भी लापरवाही के केस का सामना करना पड़ेगा।

असल में बीते वर्षों में खुले बोरवेलों में बच्चों के गिरने और उनकी मौत् होने की कई घटनाएं सामने आईं। सरकार को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ज्यादातर घटनाओं में बच्चों को बचाया नहीं जा सका।

इस स्थिति से निपटने के लिए सोमवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ‘खुले बोरवेल से होने वाली घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक-2024’ लेकर आई थी, जिसे मंजूरी मिल गई। अब यह विधानसभा में पेश होगा। पारित होने पर प्रदेश में लागू किया जाएगा।

बता दें कि 1 जुलाई से मध्य प्रदेश का विधान सभा का बजट सत्र 2024-25 शुरू हुआ है। जो 19 जुलाई तक रहेगा।

Related Articles

Back to top button