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शपथ लेते ही सख्त तेवर में सीएम मोहन यादव, जारी किया धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बैन लगाने का आदेश

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी

भोपाल- मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा आदेश जारी किया है। सीएम मोहन यादव ने अपने पहले ही आदेश से अपने सख्त तेवर दिखा दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने सीएम का पदभार ग्रहण करते ही धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउड स्पीकरों पर बैन लगा दिया है। जिससे साफ है कि अब किसी भी मंदिर या मस्जिद पर लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

पहले आदेश में सीएम के सख्त तेवर

सीएम मोहन यादव ने अपने पहले ही आदेश में सख्त तेवर दिखाते हुए धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउड स्पीकरों पर बैन लगा दिया है। जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है- म.प्र. में धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर / डी.जे.) आदि का उपयोग किया जा सकेगा । लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्घ तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

उड़न दस्तों का होगा गठन

राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउडस्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जॉच के लिये सभी जिलों में उडनदस्तों के गठन का निर्णय लिया गया है। उडनदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहां ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है का निरीक्षण कर सकेगें तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 03 दिवस में समुचित जांच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।

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