न्यायालय द्वारा हत्या की कोशिश करने वाले को 5 वर्ष का श्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया
कलयुग की कलम से राकेश यादव

न्यायालय द्वारा हत्या की कोशिश करने वाले को 5 वर्ष का श्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया
कल की कलम ढीमरखेड़ा-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कटनी के द्वारा कुल्हाड़ी से जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि दिनांक 10.04.2024 को प्रात: लगभग 11:30 बजे आरोपी की बकरियां फूल सिंह(घायल) के खेत बड़का बंधवा ग्राम झरेला में घुस गई तथा वहां गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। इससे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। घायल ने जब आरोपी से शिकायत की तो उसने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ हाथापाई की तथा धक्का देकर गिरा दिया। जिससे फूल सिंह लोहे की कील लगी बाड़ पर गिर गया तथा घायल हो गया। अभिजीत सिंह ने बीच-बचाव किया। दोनों ही विवाद से बचने के लिए अपने घर की ओर चल दिए। उसी समय आरोपी पीछे से आया और कुल्हाड़ी से फूल सिंह(घायल) के सिर पर वार कर दिया। फूल सिंह (घायल) ने शोर मचाया तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वारा ले जाया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बड़वारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी कोमल सिंह रघुवंशी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी कोमल सिंह रघुवंशी को उक्त अपराध के लिये दोषी पाते हुये एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुये आरोपी कोमल सिंह रघुवंशी को धारा 307 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपए के अर्थदण्डह दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी रजनीश सोनी लोक अभियोजक कटनी द्वारा की गई है।



