प्रशासनमध्यप्रदेश

पीएम फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 25 अगस्त निर्धारित

कलयुग की कलम से राकेश

पीएम फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 25 अगस्त निर्धारित

कलयुग की कलम कटनी– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2024 के फसल बीमा लाभ के लिए शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों पर ऋणी, अऋणी एवं डिफाल्टर कृषकों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त 2024 निर्धारित की गई हैं। जो कृषक फसल बीमा कराने से वंचित रह गए हैं वह अपना आवेदन भरकर आधार कार्ड, बही की छायाप्रति, बचत बैंक खाता की छायाप्रति एवं खरीफ के लिए निर्धारित बीमित राशि का 2 प्रतिशत, हेक्टर प्रीमियम के साथ आवेदन संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक, जिला सहकारी बैंक मर्यादित या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जमा कराकर फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों को फसल बीमा संबंधित बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से करा दिया जाता है एवं अऋणी कृषक फसल बीमा के लिए बैंक, एमपी ऑनलाइन जन सेवा केन्द्र सीएससी एवं प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। अऋणी किसानों को बीमा कराने के लिये आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड (नवीनतम), मोबाइल नम्बर, बैंक पासबुक जिसमें किसान का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड स्पष्ट हो, खसरा बी -1 (नवीनतम), खसरा बोई गई फसल का प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र, किरायेदार किसान के लिए किराया नामा का शपथ पत्र के साथ निकटतम सीएससी केन्द्र, बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी ऋण समिति से करा सकते है।

सभी किसानों से अपील की गई है कि अतिवृष्टि, बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में 72 घंटे के अंदर कॉल करें एवं नुकसानी तिथि एवं वास्तविक आपदा की स्थिति भी दर्ज करें। नुकसानी तिथि फसल की बोनी की तिथि से दर्ज करने पर दावा राशि मान्य नही की जाएगी। कॉल करते वक्त विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाये। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।

Related Articles

Back to top button