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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को  जिला नयालय तहसील सिविल न्यायालय में समस्त प्रकार के प्रकरण समझौता योग प्रकरण रखे जएंगे

कलयुग की कलम से राकेश यादव

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को  जिला नयालय तहसील सिविल न्यायालय में समस्त प्रकार के प्रकरण समझौता योग प्रकरण रखे जएंगे

कलयुग की कलम कटनी-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 दिसम्बर 2024 को जिला न्यायालय सहित, तहसील सिविल न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 

उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया है कि नेशनल लोक अदालत में समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण एवं समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण रखे जाएंगे तथा न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, धारा 138 एन.आई.एक्ट. धन वसूली, मोटर दुर्घटना, श्रम विवाद, पारिवारिक वैवाहिक मामले के साथ-साथ बैंक, नगर पालिका, विद्युत एवं बी.एस.एन.एल. के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौता के आधार पर किया जाएगा। संबंधित पक्षकार एवं आम जनमानस, जिनके मामले न्यायालय में लंबित है, या न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व की स्थिति में है, वे 14 दिसम्बर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामंजस्य, राजीनामा के आधार पर अपने प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करवाकर शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

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