अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक के लिए टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना इस परियोजना के तहत सभी प्रकार के रोजगार हेतु10 हजार से लेकर 1 लाख तक की परियोजनाएं शामिल होंगी
कलयुग की कलम से राकेश यादव
अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक के लिए टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना इस परियोजना के तहत सभी प्रकार के रोजगार हेतु10 हजार से लेकर 1 लाख तक की परियोजनाएं शामिल होंगी
कलयुग की कलम कटनी-राज्य शासन के माध्यम से संचालित टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ केवल सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना में केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक पात्र होंगे। इस परियोजना के तहत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ शामिल की गई है।
*पात्रता*
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक की आयु आयु 18-55 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो तथा आवेदक राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।
*वित्तीय सहायता*
योजना के तहत ब्याज अनुदान के रूप में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा ऋण वितरण, शेष आऊट स्टेंडिंग ऋण टर्म लोन वर्किंग केपिटल लोन पर 7 प्रतिशत की दर से व्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। गारन्टी फीस म.प्र. शासन द्वारा गारन्टी फीस देय होगी।
*परियोजनाएं*
उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाएँ जो सीएसटीएमएसई के तहत बैंक ऋण हेतु चिन्हित है।
*क्रियान्वयन*
योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा, जिला स्तर पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कटनी के माध्यम से योजना का संचालन होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक samastonline.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।




