मध्यप्रदेश

ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत वर्ष 2021 में हुई थी घटना मृतका एवं उसके पति के बीच प्रेम संबंध होने  के कारण उसने कुल्हाड़ी से उतारा था मौत के घाट, महिला को आजीवन कारावास 

कलयुग की कलम से राकेश यादव

ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत वर्ष 2021 में हुई थी घटना मृतका एवं उसके पति के बीच प्रेम संबंध होने  के कारण उसने कुल्हाड़ी से उतारा था मौत के घाट, महिला को आजीवन कारावास 

कलयुग की कलम कटनी-ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत 2021मे महिला ने दिया था घटना को अंजाम चतुर्थ अपर सत्र न्याायाधीश के पीठासीन अधिकारी श्रीमान एस.वी.एस. बंदेला की अदालत ने हत्या की आरोपी महिला को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र गर्ग ने बताया कि दिनांक 03.02.2021 को सूचनाकर्ता राजेश को ग्राम हल्का के जानवर चराने वाले कुछ लोगों के द्वारा यह जानकारी दी गई, कि ग्राम हल्का के जंगल बंजारी माता नाला स्थित खाई में झाडियों के बीच एक महिला का कंकाल तथा साडी एवं ब्लााउस पडे हैं। सूचना के उपरांत सूचनाकर्ता राजेश ग्राम कोटवार हल्का द्वारा मौके पर जाकर देखा, तो एक अज्ञात महिला का कंकाल एवं साडी, ब्लाहउस, साल, सिर के बाल, पसली, पैरों की हड्डी खोपडी अलग-अलग जबह पर पडे हुये थे। अज्ञात महिला को किसी अज्ञात व्यीक्ति द्वारा मारकर गहरी खाई में गड्ढा खोदकर गडा दिया गया था। उक्ता सूचना के आधार पर मर्ग क्रमांक 0/2021 अंतर्गत धारा 174 द.प्र.सं. कायम किया गया। मर्ग जांच कार्यवाही दौरान शव परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मृतिका के पहचान पश्चात साक्षी राजेश, सुरेश मार्को एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्त सम्मोस बाई के विरूद्ध अप. क्र 32/21 अंतर्गत धारा 302 भादवि लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तत के गिरफ्तारी पश्चा अभियुक्त सम्मो बाई ने बताया कि मृतका एवं उसके पति के बीच प्रेम होने कारण उसने मृतका रूकमणी बाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्याक कर गहरी खाई में गड्ढा खोदकर गाड दिया था। विचारण न्यायालय द्वारा साक्षीगण के कथनों एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यर के आधार पर प्रकरण में अभियुक्त के कृत्य को हत्या का अपराध प्रमाणित पाते हुये न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

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