मध्यप्रदेश

कटनी जिले के ढीमरखेडा में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम बांध में शासकीय भूमि पर दंबगों ने कर रखा है अवैध कब्जा, जनसुनवाई में शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई

कलयुग की कलम से सोनू त्रिपाठी की रिपोर्ट

ढीमरखेड़ा- कटनी जिले के ढीमरखेडा तहसील क्षेत्र के कई ग्रामों में दंबगों के द्वारा शासकीय भूमियों में कब्जा किया गया है। समय-समय पर ग्रामीणों के द्वारा इस संबंध में अधिकारियों को शिकायत भी की जाती है लेकिन कार्यवाही करने की बजाये अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण देना अधिकारियों की कार्यप्रणाली में शुमार हो गया है। सूत्रों ने बताया कि तहसील क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर स्वयं पटवारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शासकीय भूमियों में कब्जा करवाया जा रहा है।

विदित हो कि ढीमरखेड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम बाध में गांव के 5 लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है लेकिन प्रशासन की नाकामी के कारण कब्जा नहीं हट पा रहा है। ग्राम के राममनोहर, रामकली, सुशील पटेल, गंगो बाई, रामलाल कन्हैया सहित अन्य ग्रामीणों ने कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचकर बताया कि मौजा बांध के खसरा नं. 226 एवं 82 जिसका रकवा 1.36 हे0 एवं 10.25 हे0 जो शासकीय भूमि में होकर राजस्व रिकार्डों में मध्यप्रदेश शासन के नाम पर दर्ज है और यह भूमि गोठान, बस स्टेण्ड, स्कूली बच्चों का खेल मैदान, एवं गाँव के सार्वजनिक समारोहों के लिए एक मात्र स्थान हैं। सार्वजनिक हैंड पंम्प में समर्सियल डाल कर पानी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए पहुंचाया जाता था ठीक उसी पम्प के ऊपर किराना दुकान बनाकर रामभक्त गुप्ता पिता मोहन गुप्ता संचालित कर रहा हैं।

बेदखली आदेश जारी कर भूले तहसीलदार

बांध ग्राम में शासकीय भूमि पर विधि विरूद्ध रूप से कब्जा करने वाले बांध गांव के जवाहर पिता शोभाराम कुर्मी, संदीप कुमार पिता जवाहर लाल कुर्मी, रामभक्त पिता मोहन लाल गुप्ता, हीरालाल पिता दयाराम पटेल सभी निवासी ग्राम बांध के विरूद्ध तहसीलदार ढीमरखेड़ा के यहां पर प्रकरण चलाया जाकर दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को बेदखली आदेश जारी किया गया था। इस संबंध में हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को भी पृथक से आदेशित कर कब्जा हटवाने आदेश जारी किये गये थे लेकिन पूरा राजस्व विभाग इन अवैध अतिक्रमणकारियों के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया और आज दिनांक तक राजस्व विभाग शासकीय भूमि में कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों को हटा नहीं सका। जबकि इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन के स्पष्ट आदेश है कि गोठान या अन्य सार्वजनिक प्रायोजन की शासकीय भूमियों में अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिये लेकिन ढीमरखेड़ा तहसील में पदस्थ अधिकारी इस बात का पालन करने में नाकाम साबित हो रहे है। कब्जा नहीं हटने के कारण ग्रामीणों के द्वारा पुन: शिकायत की गई जिसमें राजस्व प्रकरण क्रमांक 0163,0164,0166.31-68 2021-22 पुन: तहसीलदार के यहां चला जाकर दिनांक 06/10/2024 को बेदखली आदेश पारित किये गये लेकिन जुर्माना की रस्म अदायगी के बाद विभाग ने आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं की, लिहाजा ग्रामीणों के द्वारा पुन: कलेक्टर जनसुनवाई में शिकायत सौंपकर शासकीय भूमि से कब्जा हटाकर, दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की गई है।

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