पी.एम.श्री गोपालपुर के पूर्व प्रभारी प्राचार्य गणेश यादव के स्थान्तरण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
कलयुग की कलम से राकेश यादव

पी.एम.श्री गोपालपुर के पूर्व प्रभारी प्राचार्य गणेश यादव के स्थान्तरण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
कलयुग की कलम उमरिया पान-म प्र हाईकोर्ट मैं दायर याचिका गणेश यादव विरुद्ध शासन मैं माननीय न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश 7/6/2025 एव कार्यमुक्त पर रोक लगा दिया है
याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए एड सत्येन्द्र ज्योतिषी ने बताया कि याचिकाकर्ता माध्यमिक शिक्षक के पद पर शासकीय हाई स्कूल गोपालपुर तह ढीमरखेड़ा जिला कटनी मैं कार्यरत था उसका स्थानांतरण शासकीय हाई स्कूल कटंगी जिला जबलपुर कर दिया गया था पूर्व मैं प्रार्थी को शासकीय माध्यमिक शाला गोरा मैं भी अटैच किया गया था प्रार्थी जिस स्कूल में पदस्थ है वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात के अनुरूप शिक्षक की कमी हैं प्रार्थी गणित विषय का एक मात्र शिक्षक है उनके स्थान पर कोई अन्य शिक्षक ने ज्वॉइन नहीं किया ना ही कोई शिक्षक का स्थानातंरण हुआ एव उसे गलत तरीक़े उसका स्थानांतरण कर दिया गया है
प्रार्थी के को संकुल प्राचार्य के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कार्य मुक्त कर दिया गया है प्रार्थी का स्थान्तरण लगभग 125 कि मी दूर कर दिया गया तत्संबंध मैं प्रार्थी के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया परंतु कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रार्थी माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिस पर न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए दिनांक। 19/6/2025 को आदेश पारित किया
जिसमे आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को आदेशित किया है कि प्रार्थी को स्थानांतरण वाली संस्था मैं जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाए एव प्रार्थी अपनी पूर्व की सस्था शासकीय हाई स्कूल गोपालपुर में कार्य करने की अनुमति प्रदान करे एव आयुक्त भोपाल को निर्देशित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें।
याचिकाकर्ता गणेश यादव की ओर से अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने पैरवी की।




