मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जारी किया नया आदेश, अब सीबीआई को एमपी में किसी भी मामले की जांच से पहले लेनी होगी लिखित परमिशन

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी

सीबीआई को अब मध्यप्रदेश में किसी भी मामले की जांच करने से पहले प्रदेश सरकार से लिखित में परमिशन लेनी होगी। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश के गृह विभाग की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसके मुताबिक 1 जुलाई से ही ये व्यवस्था लागू रहेगी। बता दें कि सीबीआई को जांच के आदेश केन्द्र सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं।

सीबीआई को लेनी होगी परमिशन

मध्यप्रदेश सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का उपयोग किया है। जिसके बाद गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य सरकार के फैसले के बाद गृह विभाग के सेक्रेटरी गौरव राजपूत ने आदेश कर दिया है। सरकार का नया आदेश 1 जुलाई से प्रभावी रहेगा। आदेश के मुताबिक सीबीआई को राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही निजी, सरकारी और अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई जांच होगी।

Related Articles

Back to top button