मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण और विक्रय करने वालों पर आबकारी विभाग ने दी दबिश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए 11 प्रकरण
कलयुग की कलम से राकेश यादव
मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण और विक्रय करने वालों पर आबकारी विभाग ने दी दबिश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए 11 प्रकरण
कलयुग की कलम कटनी-कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण, निर्माण, विक्रय और परिवहन करने वालों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाई का सिलसिला जारी है।


आबकारी अधिकारी आरके बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत बुधवार 28 अगस्त को आबकारी विभाग की टीम द्वारा सूचना प्राप्त होने पर आबकारी वृत्त बड़वारा के ग्राम करचुलिहा, कुआ, करेला, खितौली, बम्होरी और बजर में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी विभाग की टीम द्वारा 22 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा एवं 600 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके पर जप्त किया। कार्यवाही के दौरान कुल 11 न्यायालयीन प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के पंजीबद्ध किए जाकर मौके पर ही महुआ लाहन का सैंपल लिया जाकर नष्ट कराया गया। जप्त की किए गए लाहन की अनुमानित राशि लगभग 64 हजार रूपये है।
दबिश की कार्यवाही के दौरान उपनिरीक्षक मोना दुबे, अभिषेक सिंह बघेल, केशव प्रसाद उइके, कृष्ण कुमार पटेल, आबकारी आरक्षक देवेन्द्र प्यासी उपस्थित रहे। आबकारी अधिकारी श्री बघेल ने बताया कि अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन, विक्रय और निर्माण की रोकथाम हेतु जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।




