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‘समाधान आपके द्वार’ योजना अंतर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय कटनी सहित समस्त तहसीलों के सिविल न्यायालयों तथा समस्त तहसील न्यायालयों में आज

कलयुग की कलम से सोनू त्रिपाठी

कटनी – राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी श्री धरमिन्दर सिंह राठौड के मार्गदर्शन में समाधान आपके द्वार योजना अन्तर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय कटनी सहित समस्त तहसीलों में स्थापित सिविल, दांडिक न्यायालयों तथा समस्त तहसील न्यायालयों में किया जायेगा। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्वसाधारण से आव्हान किया है कि समाधान आपके द्वार योजना अन्तर्गत आयोजित शिविर में पहुंचकर राजस्व, पुलिस, वन, विद्युत एवं न्यायालयों में लंबित आपराधिक और दीवानी मामलो का सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते से निराकरण करायें।
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत विभाग की सेवाओं में निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर कनेक्शन बंद या तेज चलने की शिकायत, निम्न दाब कनेक्शनों का शीघ्र प्रदाय, मीटर खराब पाए जाने पर सुधारना या बदलना, निम्न दाब उपभोक्ताओं के बकाया बिल राशि की वसूली के लिए उचित सुलह समझाईस तथा किश्त की सुविधा प्रदान करना अनाधिकृत उपयोग या विद्युत चोरी के प्रकरणों में निरीक्षण के समय पर उपभोग राशि का समुचित मूल्यांकन, विद्युत चोरी के मामले में कनेक्शन धारक को किश्त की सुविधा देकर मामले का निराकरण करना शामिल है।
इसी प्रकार राजस्व मामलों के अंतर्गत फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, कुएँ या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन, भूमि का सीमाकन करना, सीमाकन विवादों का निपटारा, नामांतरण प्रकरणों का निपटारा, बंटवारा करना, उत्तराधिकार प्रकरण आदि मामले शामिल है। आपराधिक मामलों के अंतर्गत वे समस्त प्रकार के मामले जो विधि अनुसार समझौता योग्य है, मोटरयान अधिनियम, आबकारी अधिनियम एवं वन अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकार के समझौता योग्य मामलों का निराकरण किया जायेगा।

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