मध्यप्रदेश में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नागरिकों को जागरूक करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और सभी प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों को अद्यतन रखना है।अभ्यास के दौरान, नागरिकों को सायरन के माध्यम से काल्पनिक हमले की सूचना दी जाएगी, जिसके बाद ब्लैकआउट(Blackout) का अभ्यास किया जाएगा।
8 बजे तक होगी मॉकड्रिल
ब्लैकआउट(Mock Drill in MP) का समय बुधवार शाम 7.40 बजे निर्धारित किया गया है। इस दौरान, अपेक्षा है कि वे घरों और कार्यालयों की बत्तियां बंद कर दें और खिड़कियों पर पर्दे लगा लें। खतरा टलने की सूचना सायरन बजाकर दी जाएगी, जिसके बाद बत्तियां वापस चालू की जा सकती हैं। अपील की गयी है कि भीड़-भाड़ न करें, अफवाहें न फैलाएं और यातायात तथा पुलिस व एबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें। स्पष्ट किया है कि अभ्यास से किसी भी नागरिक को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
नियम न माना तो…
सिविल डिफेंस एक्ट, 1968 के सेक्शन 19 के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे 3 महीने तक जेल या 500 रुपए तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।