मध्यप्रदेश

मदिरा के अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने वालों पर आबकारी विभाग की कार्यवाही 9 न्यायालयीन प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज

कलयुग की कलम से राकेश यादव

मदिरा के अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने वालों पर आबकारी विभाग की कार्यवाही 9 न्यायालयीन प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज

कलयुग की कलम-कटनी जिले में मदिरा के अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

आबकारी अधिकारी श्री आर के बघेल ने बताया कि निर्देशों के परिपालन में शुक्रवार 20 सितंबर को आबकारी वृत्त कटनी क्रमांक 02 के निमियाहार, मछरियाडेरा, आधारकाप में दबिश दी जाकर मदिरा का अवैध रुप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी विभाग की टीम द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 12 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा एवं 795 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके पर जप्त किया गया। दबिश के दौरान कुल 9 न्यायालयीन प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क एवं च के पंजीबद्ध किये गये। मौके पर महुआ लाहन का सैंपल लिया जाकर मौके पर नष्ट करने की कार्यवाही भी की गई। दबिश के दौरान लगभग 82 हजार रूपये का लाहन जब्त किया गया।

उपरोक्त कार्यवाही के दौरान उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह बघेल, सुश्री मोना दुबे, केशव प्रसाद उईके, कृष्ण कुमार पटेल, आबकारी आरक्षक राजेश गौटिया, सम्मिलित रहे। जिला आबकारी अधिकारी श्री बघेल ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण, परिवहन, विक्रय और निर्माण की रोकथाम हेतु इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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