बाल विवाह अपराध,हो सकती है 2 वर्ष की जेल और 1 लाख का जुर्माना लाड़ो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह रोकने में सहयोग का अनुरोध
कलयुग की कलम से राकेश यादव
बाल विवाह अपराध,हो सकती है 2 वर्ष की जेल और 1 लाख का जुर्माना लाड़ो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह रोकने में सहयोग का अनुरोध
कलयुग की कलम कटनी-जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री नयन सिंह ने बताया कि जिले में देवउठनी ग्यारस के बाद विवाह आयोजन शुरू हो जाते है, जिसमें बाल विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी विकासखंड के सभी सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया है कि इस अवसर पर एवं पूरे वर्ष बाल विवाह पर निगरानी रखते हुये अभियान में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें एवं यह ध्यान रहे कि आपके द्वारा जो भी विवाह, निकाह सम्पन्न कराया जा रहा है या उसमें सहयोग दिया जा रहा है, वह बाल विवाह तो नही है, उसके संबंध में बालक एवं बालिका की उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची, आंगनवाडी केन्द्र के रिकार्ड) प्राप्त कर परीक्षण के बाद ही विवाह सम्पन्न कराया जाये। सामूहिक विवाह या अन्य तिथियों में आयोजनों में बाल विवाह को नहीं करायेगे के संबंध में अपना शपथ-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया है।
बाल विवाह अधिनियम में दण्ड प्रावधान के अन्तर्गत 2 वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।



