मध्यप्रदेश

ऐतहासिक फैसला उमरियापान थाना के सनसनीखेज प्रकरण में विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद 

कलयुग की कलम से राकेश यादव

ऐतहासिक फैसला उमरियापान थाना के सनसनीखेज प्रकरण में विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद 

कलयुग की कलम उमरिया पान-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा थाना उमरियापान के अप.क्र. 108/2022 ,प्रकरण क्र. एससी/77/2022 के बलात्संवग के जघन्यु एवं सनसनी खेज चिन्हित प्रकरण में आरोपी श उर्फ भ को धारा 376(3), 506भादवि एवं 5(जे)(्र्र)/6 पॉक्सो एक्टा में दोषसिद्ध पाया जाकर आरोपी श उर्फ भ को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(जे)(्र्र)/6मेंआजीवन कारावास एवं 2000/- रुपए के अर्थदण्डर से एवं धारा 376(3)भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रुपए का अर्थदण्ड्र एवंधारा 506 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशुतोष द्विवेदी द्वारा की गई।

मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि दिनांक 04.02.2022 को थाना सिहोरा को सिविल अस्पुताल सिहोरा में इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त् हुई कि एक नाबालिग लडकी आयु लगभग 15 वर्ष को प्रसव हेतु सिविल अस्पयताल सिहोरा लाया गया है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा सिविल अस्पताल सिहोरा जबलपुर पहुंचकर अभियोक्रीपय से पूछताछ की गई। जिसने दिनांक 10.05.2022 को पुलिस द्वारा लिये गये अपने कथन में बताया कि मेरे घर के बाजू में चाचा श उर्फ भ उम्र करीब 40-45 का घर है हम लोगो के घर की छत साथ में जुड़ी हुई है मैं चाचा श उर्फ भ के यहां चाची से अपने कपड़े सिलवाने एवं चाची से मिलने उनके घर जाया करती थी माह मई-जून वर्ष 2021 की बात है मैं अपने कपड़े सिलने डालने के लिए चाची के घर गई थी और कपड़े सिलवाकर उन्ही के छत से अपने छत की तरफ जाने के लिए मैं ऊपर गई तो चाचा श उर्फ भ अपने कमरे में लेटे हुए थे जो मुझे देखकर मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में घसीट के ले गये थे मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नहीं छुड़ा पाई और मेरे चाचा ने अपने हाथो से मेरा मुंह दबा दिये थे जिससे मैं सांस भी नही ले पा रही थी उसके बाद मेरे चाचा श उर्फ भ ने मेरे साथ जोर जबरजस्ती कर गलत काम कर शारीरिक संबंध बनाकर मुझसे बोला की इस बारे में किसी को बताएगी तो तुझे और तेरे घर वालो को जान से मार डालूगा इतना कहकर चाचा नीचे कही चले गये थे मैं उसके जाते ही वहां से अपने घर भाग गई थी और फिर दोबारा चाचा के घर नहीं गयी। मैनें डर के कारण लोक लाज एवं शर्मिदगी के कारण यह बात किसी को नही बतायी थी कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बढ़ने लगा मैं कुछ समझ नही पायी कुछ महीने बाद मुझे दिनांक 03/02/2022 को पेट में नीचे की ओर तेज दर्द होने लगा तो मुझे मेरे बड़े पापा के लड़के और भाभी उमरियापान सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉ. मैडम ने मुझे सुई लगाकर बोली की अब दर्द नहीं होगा और मुझे वापस घर भेज दी थोड़ी देर बाद दर्द दोबारा होने से मुझे मेरे भईया भाभी सिहोरा सरकारी अस्पताल ले गए जहां मैंने दिनांक 04/02/22 को एक लड़के को जन्म दिया। उक्त रिपोर्ट पर थाना उमरियापान में अपराध क्र. 108/2022 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया गया, जिससे वैज्ञानिक साक्ष्यो के द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि अभियोक्त्री के द्वारा जिस लड़के को जन्म दिया गया है उसका जैविक पिता आरोपी श उर्फ भ था। लिहाजा विशेष न्यायालय ने अभियोजन के गवाहों एवं दस्ताणवेज एवं वैज्ञानिक साक्ष्य को विश्वयसनीय पाते हुये आरोपी के ऊपर विरचित आरोप साबित पाते हुये आरोपी को पीडिता के साथ दुष्कर्म करने में दोषसिद्ध करते हुये कठोर दंड से दंडित किया गया आरोपी को उम्रर कैद की सजा सुनाई गई 

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