प्रशासनमध्यप्रदेश

सड़क दुर्घटना में घायल हुए व मतृ गौवंश पाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आवारा  मवेशियों के विस्थापन कार्य मे कोताही बरतनें पर ग्राम पंचायत छपरा के सचिव गंगाराम हल्दकार निलंबित

कलयुग की कलम से राकेश यादव

सड़क दुर्घटना में घायल हुए व मतृ गौवंश पाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए आवारा  मवेशियों के विस्थापन कार्य मे कोताही बरतनें पर ग्राम पंचायत छपरा के सचिव गंगाराम हल्दकार निलंबित

कलयुग की कलम कटनी-विकासखंड बहोरीबंद के ग्राम पंचायत छपरा में मंगलवार को सड़क किनारे कुछ गौवंश दुर्घटना में घायल व मृत पाए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने विकासखंड बहोरीबंद की ग्राम पंचायत छपरा के सचिव श्री गंगाराम हल्दकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम में वर्णित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने उक्त कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बहोरीबंद के प्रस्ताव के आधार पर की है। निलंबन अवधि में सचिव श्री गंगाराम हल्दकार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

विदित हो कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कटनी जिले की सीमान्तर्गत गौवंश या अन्य मवेशियों को आवारा छोड़ दिये जाने तथा सड़कों पर आवारा विचरण करने से सड़क दुर्घटना से पशुओं की सड़क दुर्घटना से मृत्यु एवं जनहानि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाकर राजमार्गाे एवं मुख्य सड़कों के आसपास के गांवों में मुनादी कराकर सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गए थे। जिसके परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहोरीबंद द्वारा एक आदेश जारी कर श्री गंगाराम हल्दकार सचिव ग्राम पंचायत छपरा को ग्राम पंचायत का दायित्व सौंपते हुए प्रमुख मार्गाे पर विशेष अभियान चलाकर आवारा मवेशियों को मार्ग से पूर्णतः विस्थापित किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद भी छपरा के पंचायत सचिव द्वारा सड़कों में घुमंतु पशुओं के गौशाला और गौ- आश्रय स्थल में पहुंचाने संबंधी कोई भी कार्य नहीं किया गया।

पंचायतें व नगरीय निकाय करें कार्रवाई

गौवंश के सड़कों में विचरण पर रोक लगाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय पशु क्रूरता अधिनियम 1960, एवं मप्र नगर पालिक अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी होंगे। गौवंश के सड़कों पर विचरण पर रोक लगाने नगरीय निकाय और पंचायतें आवश्यकतानुसार अस्थाई तौर पर वालेंटियर्स की भी सेवाएं ले सकतीं हैं।

मृत पशुओं की सूचना कंट्रोल रूम को दें

सडकों पर दुर्धटनाग्रस्त होकर मृत पशुओं और गौवंश की सूचना कोई भी व्यक्ति जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07622- 220070, 220071, 220072 पर दे सकते है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के आपात कालीन नंबर 1033 और चलित पशु चिकित्सा एंबुलेंस के टोल फ्री नंबर 1962 पर सूचना देकर घायल पशु का उपचार कराया जा सकेगा।

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