कटनी – जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमे प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है। इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, मिथ्याछाप और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय व संग्रहण पर 4 प्रतिष्ठानों के संचालकों पर समेकित रूप से दो लाख 25 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अर्जित अनुचित लाभ एवं उल्लंघन की पुनरावृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत कार्यवाही करते हुए आवेदक बच्चाराम तीर्थानी पिता भोजराज तीर्थानी उम्र 52 वर्ष निवासी सिंधी कैंप फर्म मेसर्स भेजराज मंधनदास गोदम सिंधी स्कूल के पास नई बस्ती को अवमानक एवं मिथ्याछाप अजवाइन तथा करायल का संग्रहण विक्रय करना तथा निर्माता की जानकारी नहीं दिये जाने पर एक लाख रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
इसी तरह एक अन्य प्रकरण मेअनावेदक उमाशंकर छिरौलिया पिता श्री पुरुषोत्तम दास छिरौलिया निवासी चांडक चौक पुरानी बस्ती कटनी जिला कटनी विक्रेता मेसर्स सियाराम ट्रेडर्स झंडा बाजार, रघुनाथगंज कटनी को मिथ्याछाप एवं अहसानक खाद्य पदार्थ तेल का संग्रहण एवं विक्रय, किये जाने के कारण पचास हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
जबकि एक अन्य प्रकरण में अनावेदक श्री अमित जायसवाल पिता बसंतलाल जायसवाल निवासी सिविल लाईन वार्ड नं. 26 कटनी, जिला कटनी विक्रेता मेसर्स मेसर्स अल्फा भोजनालय चौपाटी रोड, मुड़वारा स्टेशन के पास कटनी, जिला-कटनी को अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने के कारण शब्दों में पचास हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
इसी तरह अनावेदक- श्री परेश कुमार गुप्ता पिता श्री हरगोविन्द गुप्ता निवासी डॉ. अली के सामने, एन. के. जे. कटनी, जिला कटनी विक्रेता मेसर्स क्वालिटी मार्ट, डॉ. अली के बगल में, एन. के. जे. कटनी, जिला-कटनी को अवमानक खाद्य पदार्थ दही का संग्रहण एवं विक्रय किये जाने के कारण पच्चीस हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।
उपरोक्त चारों अनावेदकों को अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से हैड क्रमांक 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04- लोक स्वास्थ्य, 104- शुल्क एवं अर्थ दंड आदि (0754) खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण के अंतर्गत लाइसेंस फीस अर्थदंड आदि के खाते में 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। राशि जमा न करने की दशा में लोक धन शोध अधिनियम के तहत राशि की वसूली की जावेगी।