प्रशासनमध्यप्रदेश

पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरतने पर बहोरीबंद एसडीएम ने धरवारा पटवारी महेंद्र मिश्रा को किया निलंबित

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी

कटनी – न्यायालय नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद के फौती नामांतरण प्रकरण में पारित आदेश के पालन में अभिलेख दुरुस्त किए जाने मे घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने तथा आदेश के वास्तविक तथ्यों से हटकर बिना आदेश अन्य व्यक्ति के नाम भूमि स्वामियों के साथ में दर्ज किए जाने के कृत्य को पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरतने पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम का उल्लंघन एवं कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए महेन्द्र मिश्रा हल्का पटवारी नं 28 धरवारा तत्कालीन हल्का पटवारी नं 09 जुजावल तहसील स्लीमनाबाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहोरीबंद द्वारा जारी निलंबन आदेश में निलंबन अवधि में महेन्द्र मिश्रा का मुख्यालय तहसील कार्यालय स्लीमनाबाद नियत किया गया है। निलंबन काल में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

ये है मामला

विगत 12 मार्च को कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव की मौजूदगी में ग्राम पंचायत स्लीमनाबाद में आयोजित लोक सुनवाई सह जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्राम जुजावल निवासी आवेदक श्री रिखीराम पिता कुंवरलाल काछी द्वारा ग्राम जुजावल स्थित भूमि प.ह.न. 09 में आवेदक के पिता कुंवरलाल काछी के फौत हो जाने से उनकी फौती नामांतरण उपरान्त वारसानों के नाम दर्ज किए जाने के दौरान अन्य व्यक्ति इमरत पिता सुखलाल के नाम दर्ज किए जाने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की गई थी ।

उक्त शिकायत के संबंध में संबंधित नायब तहसीलदार कौड़िया तहसील स्लीमनाबाद के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि न्यायालयीन प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27 अगस्त 2024 में मृतक कुंवरलाल के वारसानों का नाम दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश का पालन करते हुए श्री महेन्द्र मिश्रा पटवारी हल्का नं0 28 ग्राम धरवारा राजस्व निरीक्षक मण्डल धरवारा तहसील स्लीमनाबाद के द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी नं0 09 ग्राम जुजावल रहने के दौरान अमल दरामद करते हुए फौत व्यक्ति के विधिक वारसानों के साथ अन्य व्यक्ति (इमरत लाल पिता सुखलाल) का नाम जोड़ दिया गया।

इस संबंध में महेंद्र मिश्रा तत्कालीन पटवारी प.ह.न. 09 जुजावल को प्रस्तुत शिकायत के संबंध में इस कार्यालय पत्र 13 मार्च 2025 के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब चाहा गया। श्री मिश्रा के द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त अभी तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था।

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