प्रशासनमध्यप्रदेश

कटनी जिले में नरवाई जलाने पर ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में दर्ज की गई जिले की पांचवीं एफआईआर, कलेक्टर ने किसान भाइयों से पुनः की नरवाई नहीं जलाने की अपील

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी- जिला प्रशासन द्वारा नरवाई मे आग लगाने वाले किसानों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला निरंतर जारी है। सोमवार को पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में नरवाई जलाने के मामले के की जिले की पांचवीं एफआईआर दर्ज कराई गई।

कलेक्टर की जिलेवासियों से अपील

कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा पुनः किसान भाइयों से नरवाई नहीं जलाने की अपील की गई है। कलेक्टर ने अपनी अपील में किसान भाइयों से नरवाई जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कहा है कि नरवाई जलाने की प्रवृत्ति के चलते जान- माल की क्षति की आशंका, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव और भूमि की उर्वरता में कमी के साथ -साथ भीषणअग्नि दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए नरवाई में आग नहीं लगायें। नरवाई के समुचित और व्यवस्थित निपटान के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह पर अमल करें।

ढीमरखेड़ा अंतर्गत झिन्ना पिपरिया निवासी सुमित कुमार सोनी के खिलाफ नरवाई जलाने पर ढीमरखेड़ा पुलिस थाना मे एफ आई आर दर्ज कराई गई है।

कोटवार ने कराई एफआईआर

एसडीएम ढीमरखेड़ा विंकी सिंहमारे उइके ने बताया कि झिन्ना पिपरिया निवासी सुमित कुमार सोनी पिता द्वारका प्रसाद सोनी ने विगत 5 अप्रैल को अपने खेतो मे नरवाई मे आग लगाई, जिससे आग के फैलने से जान -माल के नुक़सान की संभावना को देखकर कोटवार रामसुजान दहिया द्वारा पंचनामा तैयार कराते हुए तहसीलदार को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के आधार पर सुमित कुमार सोनी के विरुद्ध खेतों की नरवाई जलाने पर थाना ढीमरखेड़ा मे उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज कर कायमी की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा नरवाई में आग लगाने वाले किसानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है।जिले मे नरवाई मे आग लगाने से हो रही अग्नि दुर्घटना की यह पांचवी एफ आई आर है।

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