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रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कानूनी कार्यवाही, आदेश जारी
कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी

सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक डी.जे. का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। साथ ही अन्य समय में भी निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक ही डी.जे. बजाये जाने के निर्देश है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर उल्लेखित किया है कि रात 10 बजे से प्रातरू 6 बजे तक डी.जे. का उपयोग वर्जित होने के बाद भी इसके उल्लंघन करने की शिकायते आम जनता द्वारा लगातार की जा रही है। इसी के मद्देनजर अनुविभागीय अधिकारी कटनी ने संबंधित डी.जे. संचालको को आदेश जारी करते हुए माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर डी.जे. जब्त करने एवं वैधानिक कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।





