नरवाई जलाने पर सख्ती: अब बिना ‘स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम’ के नहीं चलेंगे हार्वेस्टर कलेक्टर श्री तिवारी का सख्त आदेश, उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
कलयुग की कलम से राकेश यादव

नरवाई जलाने पर सख्ती: अब बिना ‘स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम’ के नहीं चलेंगे हार्वेस्टर कलेक्टर श्री तिवारी का सख्त आदेश, उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
कलयुग की कलम कटनी -जिले में बढ़ती नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने आदेश जारी कर फसल कटाई में उपयोग होने वाले सभी कम्बाईन हार्वेस्टर में ‘स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम’ (एसएमएस) लगाना अनिवार्य कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार यदि किसी हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम नहीं लगा है, तो संबंधित मालिक को बेलर मशीन की व्यवस्था करनी होगी, ताकि खेतों में बचने वाले फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन किया जा सके। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित हार्वेस्टर मालिकों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के संज्ञान में आया था कि जिले में खरीफ फसल धान और रबी फसल गेहूं की कटाई के दौरान कई कम्बाईन हार्वेस्टर बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के संचालित हो रहे हैं। इसके कारण खेतों में बची नरवाई को जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि जिले में नरवाई जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने सहायक कृषि यंत्री को निर्देश दिए हैं कि जिले में संचालित और बाहर से आने वाले सभी कम्बाईन हार्वेस्टर मालिकों को इस आदेश की जानकारी दी जाए। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से खेतों में फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन होगा और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता भी सुरक्षित रहेगी।



