मध्यप्रदेश

झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिकों को करों सील- जबलपुर कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

जबलपुर- जिले में दवाखाना से लेकर क्लीनिक का बोर्ड लगाकर जान से खिलवाड़ करने वाले छोलाछाप के ठिकानों पर ताला जड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। उन पर कार्रवाई करने के लिए टीम बनाई गई है। इसमें शासकीय चिकित्सकों के साथ क्षेत्र के एसडीएम व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है। एसडीएम के साथ, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पतालों के प्रभारी अधिकारी, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों पर कार्रवाई की जिमेदारी रहेगी। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि अपात्र व्यक्ति फर्जी चिकित्सकीय डिग्री या सर्टिफिकेट का प्रयोग कर अमानक चिकित्सकीय पद्धतियों से उपचार करने वालों पर हर हाल में कार्रवाई की जाए।

जुर्माना से लेकर जेल का प्रावधान

कलेक्टर सक्सेना ने आदेश में कहा कि बिना उचित पंजीयन इलाज करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है। उन्होंने बिना वैधानिक डिग्री प्राप्त किए अपने नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झोलाछाप के विरुद्ध कार्रवाई की जानकारी मुय चिकित्सा व स्वास्थ्य कार्यालय के नोडल अधिकारी नर्सिंगहोम डॉ. आदर्श विश्नोई को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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