जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील सिविल न्यायालयों में 13 दिसम्बर 2025 को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन, नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के सिविल दायित्व मामलों में 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों में मिलेगी छूट
कलयुग की कलम से राकेश यादव

जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील सिविल न्यायालयों में 13 दिसम्बर 2025 को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन, नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के सिविल दायित्व मामलों में 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों में मिलेगी छूट
कलयुग की कलम कटनी – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील सिविल न्यायालयों में 13 दिसम्बर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट प्रदान की जावेगी। जिसमें निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
वहीं लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट केवल नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर में समझौता करने वाले प्रकरणों में ही दी जावेगी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री हर्षित बिसेन ने आमजन से अपील की है कि 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्त छूटों का लाभ लेते हुये आपसी समझौते से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये।




