नाबालिग भतीजे ने चाचा पर कैंची से किया हमला ढीमरखेड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार
कलयुग की कलम से राकेश यादव

नाबालिग भतीजे ने चाचा पर कैंची से किया हमला ढीमरखेड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार
कलयुग की कलम ढीमरखेड़ा – पारिवारिक विवाद के चलते शनिवार को ग्राम गोपालपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग भतीजे ने अपने ही चाचा पर कैंची से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ढीमरखेड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बालक को चंद घंटों में अभिरक्षा में ले लिया।
पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने और आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया तथा एसडीओपी स्लीमनाबाद श्रीमति आकांक्षा चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
थाना प्रभारी श्री चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोपालपुर निवासी अशोक कुमार पिता रामदास नामदेव (उम्र 40 वर्ष) को उनके नाबालिग भतीजे ने पारिवारिक विवाद के चलते कैंची से प्राणघातक चोट पहुंचाई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा और घायल अशोक कुमार को प्राथमिक उपचार हेतु शासकीय अस्पताल उमरियापान में भर्ती कराया गया।
घटना के संबंध में की गई प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी बालक ने मामूली कहासुनी के बाद आवेश में आकर यह हमला किया था। पुलिस ने तत्काल नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। प्रकरण में धारा 109(1) तथा 296 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।इसके बाद आरोपी बालक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल अभिरक्षा केंद्र जबलपुर भेजने के आदेश जारी किए गए।
इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे, उपनिरीक्षक विष्णु शंकर जायसवाल, प्रधान आरक्षक अतुल शर्मा एवं आरक्षक रामसेवक की सराहनीय भूमिका रही।
ढीमरखेड़ा पुलिस की इस तत्परता ने एक बार फिर यह साबित किया है कि जिले में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस है और किसी भी अपराधी, चाहे वह नाबालिग ही क्यों न हो, को कानून के दायरे में लाने में कोई देरी नहीं की जाएगी।




