पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितम्बर 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे
कलयुग की कलम से राकेश यादव
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितम्बर 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे
कलयुग की कलम कटनी-जनसंपर्क विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के लाभ के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 20 सितम्बर 2024 निर्धारित की गई है। मीडिया प्रतिनिधि स्वास्थ्य बीमा रुपये 4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रुपये 10 लाख अथवा स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का विकल्प चुन सकेंगे। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 70 वर्ष की उम्र के बाद भी योजना के पात्र होंगे।
बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 65 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों की बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। पति, पत्नी, बच्चों (अधिकतम 25 वर्ष तक के तीन अविवाहित) एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।
बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी। जनसम्पर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फार्म-16 एवं पीपीएफ कटौत्री की स्लिप देने वाले गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी पूर्वानुसार पात्रता होगी। मध्यप्रदेश के मूल निवासी नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं जनसंपर्क संचालनालय, डीएव्हीपी में पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। इसमें निर्धारित संख्या के अनुसार प्रथम प्राप्त 4/2 आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। आरएनआई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के संचार प्रतिनिधियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देय होगा।
पॉलिसी के तहत् बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरुरी होगा। योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रीमियम को एनईएफटी कर यू.टी.आर. नंबर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म हैं। पत्रकारों को निर्धारित फार्म ही भरना होगा। अधिमान्य पत्रकारों की नयी बीमा पॉलिसी 4 अक्टूबर 2024 और गैर अधिमान्य पत्रकारों की 01 नवम्बर 2024 से शुरू होगी।




