वर्षा ऋतु के मद्देनजर नदियों व जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णत प्रतिबंधित कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर अधिसूचना जारी
कलयुग की कलम से राकेश यादव

वर्षा ऋतु के मद्देनजर नदियों व जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णत प्रतिबंधित कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर अधिसूचना जारी
कलयुग की कलम कटनी – वर्षा ऋतु में मत्स्य के वंश वृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनो में मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के धारा-3 (2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित करते हुए इस अवधि में छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं हैं और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित कर अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन करना भी प्रतिबंधित कर संज्ञेय दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
इस अधिसूचना के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास अथवा 5 हजार रूपये अथवा दोनो से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इस अधिसूचना के माध्यम से जनसाधारण को इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय, विक्रय अथवा मत्स्य परिवहन न करने और न ही इस कार्य में किसी अन्य को सहयोग देंने का आग्रह किया गया।
 
				 
					
 
					
 
						


