08 मार्च को जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन
कलयुग की कलम से राकेश यादव

08 मार्च को जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन
कल की कलम कटनी-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल नेतृत्व में 08 मार्च 2025 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय कटनी तथा तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चौक बाउंस), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य प्रकार के दीवानी प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एन.आई.एक्ट, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर तथा सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक एवं दीवानी प्रकरण का भी निराकरण किया जाएगा।
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