पीएम.श्री गोपालपुर के पूर्व प्रभारी प्राचार्य गणेश यादव के स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
कलयुग की कलम से राकेश यादव

पीएम.श्री गोपालपुर के पूर्व प्रभारी प्राचार्य गणेश यादव के स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
कलयुग की कलम कलम -मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीएम श्री गोपालपुर के पूर्व प्रभारी प्राचार्य गणेश यादव के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। गणेश यादव ने शासन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका स्थानांतरण शासकीय हाई स्कूल कटंगी जिला जबलपुर में नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है।
याचिका के मुख्य बिंदु नियम विरुद्ध स्थानांतरण
याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनका स्थानांतरण नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है, क्योंकि जिस स्कूल में वह पदस्थ थे, वहां छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुरूप शिक्षक की कमी है।
एकमात्र गणित शिक्षक
याचिकाकर्ता गणेश यादव गणित विषय के एकमात्र शिक्षक हैं, और उनके स्थानांतरण से स्कूल की शैक्षिक व्यवस्था प्रभावित होगी।
कोई अन्य शिक्षक नहीं
याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के बाद उनके स्थान पर कोई अन्य शिक्षक नहीं आया है, जिससे स्कूल में शिक्षकों की कमी हो गई है।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरण वाली संस्था में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाए और उन्हें अपनी पूर्व की संस्था शासकीय हाई स्कूल गोपालपुर में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके अलावा, आयुक्त भोपाल को निर्देशित किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें।
अब आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करना होगा और विधि सम्मत आदेश पारित करना होगा। इससे याचिकाकर्ता को न्याय मिलेगा और उनकी समस्या का समाधान होगा।
 
				 
					
 
					
 
						


