नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में सिविल दायित्व 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों में मिलेगी छूट इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएविल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स, सहित अन्य मामलों का निराकरण किया जाएगा।
कलयुग की कलम से राकेश यादव

नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में सिविल दायित्व 10 लाख रूपये तक के प्रकरणों में मिलेगी छूट इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएविल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स, सहित अन्य मामलों का निराकरण किया जाएगा।
कलयुग की कलम कटनी -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में 10 मई को जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील सिविल न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएविल इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, बैंक आदि विभागों के लंबित एवं बैंक, विद्युत, नगरपालिका आदि के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण किया जाएगा। व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित शर्मा के द्वारा बताया गया कि 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट प्रदान की जावेगी। जिसमें निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ये सभी छूट केवल नेशनल लोक अदालत 10 मई में समझौता करने वाले प्रकरणों में ही दी जावेगी।
हर्षित बिसेन जिला विधिक सहायता अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपरोक्त छूटों का लाभ लेते हुये आपसी समझौते से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाये।




