जबलपुर- तहसीलदार जबलपुर ग्रामीण श्री वीर बहादुर सिंह ने बिना अनुमति अवैध बोर खनन पर भूमि स्वामी दुस्यंत भसीन पिता प्रमोद भसीन तथा बोर संचालक एसबी बोर कम्पनी के विरूद्ध बरेला थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। भूमि स्वामी सालीवाड़़ा प.ह.नं. 76, रा.नि.म. खम्हरिया में अपनी निजी भूमि पर खसरा नंबर 191/2/1/2 भूमि में अवैध बोर कराना प्रारंभ किया गया था। उल्लेखनीय है कि आईटीसी की धारा 188 एवं मध्यप्रदेश पेयजल परि. अधिनियम 1986 की धारा 3, 4 के उल्लंघन पर धारा 9 के अनुसार जांच कर भूमि स्वामी तथा बोर संचालक एसबी बोर कम्पनी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।