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कटनी जिले के ढीमरखेड़ा थाने पर नरवाई जलाने के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर दर्ज हुई एफआईआर

कलयुग की कलम से सोनू त्रिपाठी

कटनी – नरवाई मे आग लगाने की प्रवत्ति के चलते पूरे जिले मे अग्नि दुर्घटनाओं पर कड़ाई से नियंत्रण करने की कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा नरवाई जलाने के संबंध मे जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद भी अनुविभाग ढीमरखेड़ा के ग्राम नेगई मे खेत में गेंहूॅ की कटाई के बाद बचे अवशेष नरवाई को जलाने पर संबंधित सिकमीदार कृषक रामलाल के विरूद्ध पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कलेक्टर की अपील

कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने जिले के किसान भाईयों से अपील की है कि वे फसल की कटाई के बाद अवशेष नहीं जलायें। नरवाई जलाने से आस-पास के खेतों में खड़ी फसल को भी आग की चिंगारी से क्षति पहुंचने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा पर्यावरणीय नजरिये से भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है। कलेक्टर ने अपनी अपील मे कहा है कि मृदा उर्वरता बढ़ानें वाले सूक्ष्म जीवाणु आग मे जलकर मर जाते है जिससे उत्पादकता पर असर पडता है। साथ ही आग लगने से जान- माल के खतरे की भी आशंका बनी रहती है।

कोटवार ने कराई एफआईआर

तहसील ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम नेगई मे पटवारी हल्का नंबर 61 स्थित भूमि खसरा नंबर 3578 रकबा 0.24 हेक्टेयर में सिकमीदार राम लाल पिता तांती राम निवासी नेगई नें प्रशासन द्वारा नरवाई नहीं जलाने के जारी प्रातिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए नरवाई में आग लगानें की सूचना मिलनें पर हल्का पटवारी, ग्राम कोटवार एवं अन्य उपस्थित जनों की मौजूदगी में मौका जांच कर प्रतिवेदन सहित पंचनामा प्रस्तुत किया गया। जांच प्रतिवेदन में कलेक्टर द्वारा नरवाई के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

इस धारा में दर्ज हुई प्राथमिकी

कोटवार शिव प्रसाद दाहिया की शिकायत पर ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में रामलाल पिता तांती राम ग्राम नेगई के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसका नंबर 0187 है।
Jansampark Madhya Pradesh

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